रायगढ़। ग्राम कलमी में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे से जुड़ी खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है। 28 सितंबर को विभिन्न समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद एसडीएम कार्यालय ने नायब तहसीलदार रायगढ़ को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मामला ग्राम कलमी के खसरा नंबर 392 की 1,681 वर्गफुट जमीन से जुड़ा है। इस भूमि पर पिंटू सिंह पिता रामेश्वर द्वारा कथित अतिक्रमण किए जाने की जानकारी सामने आई थी। समाचार प्रकाशित होने के बाद एसडीएम ने नायब तहसीलदार को मौके की जांच करने और संबंधित पक्ष की सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
जांच के दौरान राजस्व रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान किया जाएगा। संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई निर्धारित होगी।
एसडीएम कार्यालय से जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि जांच में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि होती है तो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से निर्माण हटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अतिक्रमण की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

