Home रायगढ़ तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं में हड़कंप, समझाइश के साथ कांटी गई चालान

तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं में हड़कंप, समझाइश के साथ कांटी गई चालान

by P. R. Rajak Chief Editor
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तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं में हड़कंप, समझाइश के साथ कांटी गई चालान

सारंगढ़ बिलाईगढ़ : कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर जिले के तीनों विकासखंड अंतर्गत तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर अभियान चलाकर चलानी कार्रवाई की गई । विकासखंड स्तर पर गठित प्रवर्तन दल के माध्यम से समय-समय पर चालानी कार्रवाई की जाती है, परंतु जिला प्रशासन एवं प्रवर्तन दल ने तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के द्वारा विक्रय हेतु बनी अधिनियमों के प्रावधानों के उलंघन को रोकने बृहद पैमाने पर चलानी कार्यवाही की योजना बनाई । ज्ञात हो कि जिले के प्रशासनिक व्यवस्था में दुरुस्ती हेतु आयोजित मंथन बैठक में जिला के कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू एवं पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने जिले में कोटपा एक्ट के प्रभावी अनुकरण के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर चंदेल तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एफ आर निराला को जिले में गठित प्रवर्तन दल के माध्यम से चलानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए । जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने तीनों ही बीएमओ एवं डेंटिस्ट (नोडल अधिकारी,कोटपा) को 28/09/2024 को अभियान मोड़ पर चलानी कार्यवाही करने एवं लगातार प्रति सप्ताह चलानी कार्यवाही करते रहने के निर्देश दिए । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर चंदेल ने तीनों विकासखंड के प्रवर्तन दल हेतु दो-दो पुलिस कर्मी की तैनाती सुनिश्चित की । प्रवर्तन दल के द्वारा पान ठेला, दुकानों, ढाबों पर छापा मारकर तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं पर कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधान 4 व 6 के उलंघन करते पाए जाने पर अधिनियम के प्रवधानों के पालन करने की समझाइश देते हुए चलानी कार्रवाई की गई । सारंगढ़ के 29 (चलानी राशि -6000 रूपये), बिलाईगढ़ के 5 (चालानी राशि -1000 रूपये), एवं बरमकेला के 15 (चलानी राशि – 3000 रूपये) प्रतिष्ठानों पर चलानी कार्रवाई कर चलानी की प्रक्रिया भारत सरकार के पोर्टल nmba.dosjegov.in पर अपलोड की गई । चलानी कार्यवाही के दौरान डॉ आर एल सिदार बीएमओ, डॉ इंदु सोनवानी (जिला नोडल अधिकारी कोटपा एक्ट), डॉ रितेश सेन, डॉ राहुल साय, भूपेंद्र चंद्रा (पुलिस आरक्षक), रविंद्र सिदार (दंत सहायक) उपस्थित रहे ।सारंगढ़ बिलाईगढ़ : कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर जिले के तीनों विकासखंड अंतर्गत तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर अभियान चलाकर चलानी कार्रवाई की गई । विकासखंड स्तर पर गठित प्रवर्तन दल के माध्यम से समय-समय पर चालानी कार्रवाई की जाती है, परंतु जिला प्रशासन एवं प्रवर्तन दल ने तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के द्वारा विक्रय हेतु बनी अधिनियमों के प्रावधानों के उलंघन को रोकने बृहद पैमाने पर चलानी कार्यवाही की योजना बनाई । ज्ञात हो कि जिले के प्रशासनिक व्यवस्था में दुरुस्ती हेतु आयोजित मंथन बैठक में जिला के कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू एवं पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने जिले में कोटपा एक्ट के प्रभावी अनुकरण के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर चंदेल तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एफ आर निराला को जिले में गठित प्रवर्तन दल के माध्यम से चलानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए । जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने तीनों ही बीएमओ एवं डेंटिस्ट (नोडल अधिकारी,कोटपा) को 28/09/2024 को अभियान मोड़ पर चलानी कार्यवाही करने एवं लगातार प्रति सप्ताह चलानी कार्यवाही करते रहने के निर्देश दिए । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर चंदेल ने तीनों विकासखंड के प्रवर्तन दल हेतु दो-दो पुलिस कर्मी की तैनाती सुनिश्चित की । प्रवर्तन दल के द्वारा पान ठेला, दुकानों, ढाबों पर छापा मारकर तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं पर कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधान 4 व 6 के उलंघन करते पाए जाने पर अधिनियम के प्रवधानों के पालन करने की समझाइश देते हुए चलानी कार्रवाई की गई । सारंगढ़ के 29 (चलानी राशि -6000 रूपये), बिलाईगढ़ के 5 (चालानी राशि -1000 रूपये), एवं बरमकेला के 15 (चलानी राशि – 3000 रूपये) प्रतिष्ठानों पर चलानी कार्रवाई कर चलानी की प्रक्रिया भारत सरकार के पोर्टल nmba.dosjegov.in पर अपलोड की गई । चलानी कार्यवाही के दौरान डॉ आर एल सिदार बीएमओ, डॉ इंदु सोनवानी (जिला नोडल अधिकारी कोटपा एक्ट), डॉ रितेश सेन, डॉ राहुल साय, भूपेंद्र चंद्रा (पुलिस आरक्षक), रविंद्र सिदार (दंत सहायक) उपस्थित रहे ।

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