शिक्षा विभाग की कड़ी कार्यवाही: छात्रा से अभद्र व्यवहार के मामले में दो व्याख्याताओं पर निलंबन की गाज
जिला शिक्षा अधिकारी एल. एन. पटेल के जांच प्रतिवेदन पर लोक शिक्षण संचालक का सख्त प्रशासनिक निर्णय
सारंगढ़-बिलाईगढ़। छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार और उसे धमकाने की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्यवाही की है। जिला शिक्षा अधिकारी एल. एन. पटेल द्वारा कराई गई जांच और भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर लोक शिक्षण संचालक ने बिलाईगढ़ विकासखंड के व्याख्याता बृन्दा प्रसाद सुल्तान एवं कविता बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश 13 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया।
आदेश के अनुसार, जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त शिकायत में सुल्तान पर छात्रा के साथ आपत्तिजनक, अभद्र, अमर्यादित एवं अश्लील व्यवहार करने का आरोप था। वहीं, श्रीमती कविता बघेल पर उक्त कृत्य में श्री सुल्तान का समर्थन करते हुए छात्रा को धमकाने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एल. एन. पटेल ने तीन सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच कराई। निलंबन आदेश के अनुसार, जांच प्रतिवेदन में शिकायत की पुष्टि हुई। इसके आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 9 अक्टूबर 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय को प्रतिवेदन भेजा, जिस पर दोनों व्याख्याताओं के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की गई।
संचालनालय ने संबंधित आचरण को पदीय कर्तव्यों के विपरीत तथा अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं नैतिक पतन का द्योतक बताते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना है। दोनों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सारंगढ़-बिलाईगढ़ निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

