आरोपी को अपहरण और पोक्सो एक्ट में कोर्ट पेश कर भेजा गया जेल

रायगढ़। नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक को कोतरारोड़ पुलिस द्वारा गुजरात के बड़ोदरा से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया। आरोपी को पुलिस ने अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
पुलिस का कहना है कि गुम बालिका के संबंध में 31 मार्च 2024 को उसके पिता द्वारा बालिका के गुम हो जाने के संबंध में थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराया गया। विवेचना दौरान बालिका के बाल कल्याण समिति नासिक (महाराष्ट्र) में होने की जानकारी मिली, जहां से बालिका को रायगढ़ लाया गया । 8 अप्रैल 2024 को बालिका की दस्तयाबी की कार्यवाही कर कथन लिया गया। जिसमें बालिका बताई कि उनके बस्ती में गार्ड का काम करने वाला युवक बबलू बंजारे किराया मकान लेकर रहता था जिससे बातचीत होती थी । 27 मार्च के सुबह बबलू द्वारा शादी कर पत्नी बनाकर रखने का विश्वास देकर अपने साथ ट्रेन में बिठाकर गुजरात ले जा रहा था । नासिक के पास ट्रेन में टीटी ने दोनों को रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया । बालिका को बाल कल्याण समिति में रखवाया गया, बबलू बंजारे गुजरात भाग गया ।
बालिका के कथन से नाबालिग को भगा ले जाने की पुष्टि पर कोतरारोड़ पुलिस द्वारा एसपी महोदय से अनुमति प्राप्त कर आरोपी बबलू बंजारे की पतासाजी के लिए गुजरात रवाना हुई । पुलिस ने आरोपी को गुजरात के बड़ोदरा में नवनिर्मित यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम करते पकड़ा जिसे अपरिक्षा में लेकर पूछताछ करने पर घटना स्वीकार किया । प्रकरण में धारा 366 (ए) आईपीसी और 12, 18 पॉक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, डीएसपी अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन पर आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी की कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक श्रीनाथ त्रिपाठी, उप निरीक्षक जे. एक्का, आरक्षक राकेश नायक और प्रवीण राज की विशेष भूमिका रही है ।