जिला शिक्षा अधिकारी डहरिया ने किया निलंबित
सारंगढ़ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वि.ख. बिलाईगढ़ के पत्र क्रमांक/2316/ प्रतिवेदन /2025-26 बिलाईगढ़ 17.10.2025 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार राजेश कुमार गौतम, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शात्ना सरसींवा वि.ख. बिलाईगढ़ दिनांक 11.10.2025 को शासकीय कर्तव्य दौरान पाठकान मे हस्ताक्षर कर बिना किसी सूचना के शाला से चले गए थे तथा संकुल समन्वयक द्वारा दिए गए सूचना अनुसार दिनांक 17.10.2025 को समय 02:23 बजे भी श्री गौतम के द्वारा पाठकान मे हस्ताक्षर कर बिना सूचना के शाला से चले गए। मध्यान्ह भोजन के बाद बच्चो की छुट्टी कर दी गई थी। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एव बी.आर.सी. बिलाईगढ़ द्वारा सूचना के आधार पर आपके संस्था का निरीक्षण किया गया उक्त निरीक्षण के दौरान शाला समय मे आपकी अनुपस्थिति की पुष्टि हुई है। जिससे विद्यालयीन गतिविधियां बाधित होना पाया गया है। श्री राजेश कुमार गौतम, प्रधान पाठक का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत तथा पदीय कर्तव्य के प्रति अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतना प्रदर्शित करता है। अस्तु राजेश कुमार गौतम, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला सरसींवा वि.ख. बिलाईगढ़ को उक्त कृत्य हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उक्त अवधि मे उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ नियत किया जाता है। निलम्बन अवधि मे इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाहन भत्ते की पात्रता होगी।



