भारत सरकार के निर्देश पर राज्य में संचालित समस्त राशनकार्डों में दर्ज सदस्यों का शत प्रतिशत ईकेवाईसी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में समय सीमा बैठक में समीक्षा के दौरान एक ईकेवाईसी में निर्देश के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने के कारण कलेक्टर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के निर्देश पर खाद्य अधिकारी के द्वारा सारंगढ़ नगरीय क्षेत्र के चार दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने वाले दुकानों में आनंद खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति वार्ड क्रमांक 4 दुकान आईडी क्रमांक 411830009, मां मंगला महिला स्व सहायता समूह पैलपारा दुकान आईडी क्र.412003083, प्रगति स्व सहायता समूह कुटेला दुकान आईडी क्र.412003068 एवं शालिनी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति जेलपारा 411003006 शामिल हैं।भारत सरकार के निर्देश पर राज्य में संचालित समस्त राशनकार्डों में दर्ज सदस्यों का शत प्रतिशत ईकेवाईसी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में समय सीमा बैठक में समीक्षा के दौरान एक ईकेवाईसी में निर्देश के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने के कारण कलेक्टर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के निर्देश पर खाद्य अधिकारी के द्वारा सारंगढ़ नगरीय क्षेत्र के चार दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने वाले दुकानों में आनंद खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति वार्ड क्रमांक 4 दुकान आईडी क्रमांक 411830009, मां मंगला महिला स्व सहायता समूह पैलपारा दुकान आईडी क्र.412003083, प्रगति स्व सहायता समूह कुटेला दुकान आईडी क्र.412003068 एवं शालिनी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति जेलपारा 411003006 शामिल हैं।
समय पर ईकेवाईसी नहीं कलेक्टर के निर्देश पर सारंगढ नगरीय क्षेत्र की चार राशन दुकानों को खाद्य अधिकारी ने किया निलंबित
written by P. R. Rajak Chief Editor
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