जिले में होगा फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन:- सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के कलेक्टर डॉ संजय कन्नौज के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ( मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) जिला सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एफएसएसएआई (FSSAI) खाद्य अनुज्ञप्ति / पंजीयन शिविर का आयोजन दिनांक 17/09/2025 को उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन सारंगढ़ ,(जिला अस्पताल पैथोलॉजी लैब के ऊपर ) सारंगढ़ में किया जाना है। पंजीयन का कार्य प्रातः 11:00 बजे से संध्याकालीन 4:00 बजे तक किया जावेगा । शिविर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत रिपैकर ,रीलेबरर ,खाद्य परिवहन ,थोक व खुदरा विक्रेता , होटल ,रेस्टोरेंट ,ढाबा ,किराना दुकान ,मीट शॉप, पान ठेला, गुपचुप ठेला ,गन्ना रस ,जूस सेंटर ,खाद्य बर्फ, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर , सब्जी, फल विक्रेता , स्वा सहायता समूह व अन्य किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार कर्ता को लाइसेंस/ पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है । बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह का कारावास एवं एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। पंजीयन/ लाइसेंस के लिए खाद्य कारोबार कर्ता के पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, बिजली बिल, किरायानामा/ नियम की एनओसी या गुमास्ता दस्तावेज होना अनिवार्य है। पंजीयन हेतु वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक होने पर ₹100 पंजीयन शुल्क, 12 लाख से 20 करोड़ तक पर ₹2000 है, जबकि उतापदन कर्ता हेतु क्रमशः ₹3000 व ₹5000 का शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित है। जिला प्रशासन की ओर से सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पंजीयन /अनुज्ञप्ति शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।
जिले में 17 सितंबर को होगा फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन:-
written by P. R. Rajak Chief Editor
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