Home रायगढ़ आबकारी टीम सरिया ने 145 लीटर कच्ची महुआ शराब और 960 किलो लाहन जप्त किया

आबकारी टीम सरिया ने 145 लीटर कच्ची महुआ शराब और 960 किलो लाहन जप्त किया

by P. R. Rajak Chief Editor
0 comment

*आबकारी टीम सरिया ने 145 लीटर कच्ची महुआ शराब और 960 किलो लाहन जप्त किया*

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 11 सितम्बर 2024/आबकारी आयुक्त सह सचिव आर संगीता के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर धर्मेश साहू एवं जिला आबकारी अधिकारी सोनल नेताम जिला सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में बुधवार को आबकारी वृत्त सरिया को सूचना मिली की ग्राम ख़ैरगढ़ी उड़ीसा बॉर्डर पर नाला किनारे भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है जिसे आसपास के क्षेत्रों में इसको विक्रय किया जाता है l सूचना की पुष्टि होने पर टीम के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे वहा पर 3 बड़े चूल्हों पर कच्ची महुआ शराब बन रहा था।कच्ची महुआ शराब 145 लीटर तथा आसपास रखे बोरियो में भरा महुआ शराब बनाने के लिए महुआ लाहन जिसकी कुल मात्रा लगभग 960 किलोग्राम है को जब्त किया गया।कच्ची महुआ शराब को कब्जा आबकारी लिया गया एवम विधिवत रूप से महुआ लाहन का नष्टीकरण किया गया है l अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क) (च)34(2) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इस कार्यवाही में स.जि.आब.अधि. आनंद वर्मा , वृत्त प्रभारी आब.उप. हाबिल खलखो,आबकारी आरक्षक गणेश धीरज,मोहनलाल चौहान, का उल्लेखनीय योगदान रहाlसारंगढ़ बिलाईगढ़, 11 सितम्बर 2024/आबकारी आयुक्त सह सचिव आर संगीता के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर धर्मेश साहू एवं जिला आबकारी अधिकारी सोनल नेताम जिला सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में बुधवार को आबकारी वृत्त सरिया को सूचना मिली की ग्राम ख़ैरगढ़ी उड़ीसा बॉर्डर पर नाला किनारे भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है जिसे आसपास के क्षेत्रों में इसको विक्रय किया जाता है l सूचना की पुष्टि होने पर टीम के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे वहा पर 3 बड़े चूल्हों पर कच्ची महुआ शराब बन रहा था।कच्ची महुआ शराब 145 लीटर तथा आसपास रखे बोरियो में भरा महुआ शराब बनाने के लिए महुआ लाहन जिसकी कुल मात्रा लगभग 960 किलोग्राम है को जब्त किया गया।कच्ची महुआ शराब को कब्जा आबकारी लिया गया एवम विधिवत रूप से महुआ लाहन का नष्टीकरण किया गया है l अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क) (च)34(2) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इस कार्यवाही में स.जि.आब.अधि. आनंद वर्मा , वृत्त प्रभारी आब.उप. हाबिल खलखो,आबकारी आरक्षक गणेश धीरज,मोहनलाल चौहान, का उल्लेखनीय योगदान रहाl

Related Articles

Leave a Comment