सारंगढ़ जनपद अध्यक्ष ममता राजीव सिंह ने जनदर्शन में आवेदन दिया है कि वर्तमान में नवीन रजिस्ट्री ऑटो म्यूटेशन (स्वतः नामांतरण) नियमों के अनुसार पंजीयन पश्चात् प्रमाणीकरण ऑनलाईन साथ-साथ हो जा रही है, किन्तु राजस्व विभाग तहसीलदार, पटवारियों द्वारा नवीन ऋण पुस्तिका अथवा किसानों के पुराने ऋण पुस्तिका में नवीन पंजीयन का प्रवृष्टिकरण नहीं की जा रही है, नवीन ऋण पुस्तिका हेतु तहसीलदार को आवेदन देने की उपरांत भी किसानों का ऋण पुस्तिका व रिकॉर्ड दुरूस्ती नहीं हो रहा है।यह कि छत्तीसगढ़ शासन की किसानों एवं आम जनता को सुविधा देने हेतु किया गया है किंन्तु सुविधा किसी को भी नहीं मिल पा रही है, किसानों को अपनी धान बिक्रय हेतु ऋण पुस्तिका की आवश्यकता पड़ रही है, ऋण पुस्तिका के अभाव में सेवा सहकारी समितियों द्वारा किसानों का नवीन भूमि का पंजीयन नहीं किया जा रहा है, जिससे वे धान बेचने से वंचित हो जायेंगे। अत:

पंजीयन उपरांत राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि कर किसानों को नवीन ऋण पुस्तिका प्रदान की जावे एवं सेवा सहकारी समितियों में ऋण पुस्तिका के अभाव में धान बिक्री हेतु पंजीयन हेतु निर्देशित करने की मांग किया गया है।


