सांरगढ डीईओ डहरिया ने कई शिक्षकों को शो काज तो कई को निलम्बित करने की कार्यवाही किया है जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम को समय में पूरा नहीं करने हेतु कलेक्टर के साथ निरीक्षण के दौरान
श्रीमती उमा चौहान, व्याख्याता विज्ञान शासकीय उ.मा.वि. गुड़ेली, वि.ख. सारंगढ़ द्वारा अपने कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा नही किया जाना पाया गया, वहीं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पालको के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने, उन्हे बच्चे की प्रगति से अगवत कराने एवं बच्चों मे भविष्य की सम्भावनाओं का आंकलन कर पालको के साथ समन्वय साधते हुए संयुक्त रूप से परिणाम उन्मुखी प्रयास करने हेतु पालक शिक्षक बैठक को अतिआवश्यक रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया गया था जिसमें निरीक्षण अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे परंतु कई विद्यालयों में इसमें लापरवाही बरती गई जिसमें सुरेश सिंह चौहान, प्रभारी प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि. फर्सवानी, वि.ख. सारंगढ़
श्रीमती विभावरी सिंह ठाकुर, प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि. हरदी, वि.ख. सारंगढ़, श्री बी.एन. खरें, प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि. गोड़म, वि.ख. सारंगढ़,
परमेश्वर लाल कुरें, प्रभारी प्राचार्य,शासकीय उ.मा.वि. गुड़ेली, वि.ख. सारंगढ़ को शो काज नोटिस जारी किया गया है । वहीं कुशल प्रसाद जाटवर प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला सलौनी खुर्द, वि.ख. बिलाईगढ़ के विरूद्ध शासकीय कार्य मे लापरवाही, विद्यालय समय का पालन नही करने, दाखिल खरिज मे लिपिकीय त्रुटि करने, विद्यार्थियों के साथ मारपीट व अभद्रव्यवहार, जनपद पंचायत चुनाव मे अपनी पत्नी के हार के वजह से विद्यालयीन क्रियाकलापो पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के संबंध मे शिकायत प्राप्त हुआ था उक्त शिकायत की जांच हेतु कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ के द्वारा निर्देश दिया गया था। तत्संबंध मे जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन मे जाटवर के विरूद्ध विद्यालयीन समय का पालन नहीं करने, विद्यार्थियों से मारपीट करने, विद्यालय परिसर मे धुम्रपान करने तथा दाखिल खारिज में सुधार करने जैसो कृत्यो की पुष्टि होना पाया गया है। जाटवर का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 23 के विपरीत है तथा शासकीय सेवा शर्तों के प्रति लापरवाही व अनुशासहीनता को प्रदर्शित करता है जिसके कारण
कुशल प्रसाद जाटवर, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला सलौनी खुर्द, वि.ख. बिलाईगढ़, को उक्त कृत्य हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उक्त निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ नियत किया जाता है। निलम्बन अवधि मे इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाहन की पात्रता रहेगी ।