Home रायगढ़ शासन द्वारा आबंटित चावल जमा करने में देरी मिलरों पर जिला प्रशासन ने की कार्यवाही

शासन द्वारा आबंटित चावल जमा करने में देरी मिलरों पर जिला प्रशासन ने की कार्यवाही

by P. R. Rajak Chief Editor
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शासन द्वारा आबंटित चावल जमा करने में देरी मिलरों पर जिला प्रशासन ने की कार्यवाही
सारंगढ कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देश पर सारंगढ़ बिलाईगढ जिले में राईस मिलरों के द्वारा चावल जमा में विलंब किये जाने पर मिलर्स की जांच हेतु गहित टीम ने प्रतिभा राईस मिल  बंसल एग्रो बरमकेला, रानीसती राईस मिन बरमकेला में दबिश दी। जांच में प्रतिभा राईत मिल में 6750 क्यूंटल धान, 225 क्विंटल चावल, बंसल ऐग्रो बरमकेल राइस मिल 18727.70 क्विंटल धान एवं रानीसती राईस मिल में 2098.4 क्विंटल की जप्ती बनाई गई। प्रतिभा राईस मिल प्रो० राजेश खुराना द्वारा एफ.सी आई में चावल जमा नहीं किया जा रहा था एवं बंसल एग्रो प्रो अभिशेक अग्रवाल द्वारा 47 दिन में एफसीआई द्वारा आंबटित स्टाक पूर्ण नही किया गया या तथा रानीसती राईस मिल हारा 39 दिन में एफ सी. आई द्वारा आंबटित स्टाक पूर्ण नही किया गया था। उक्त कार्यवाही चावल जमा में गति लाने के लिए जारी रहेगी।जांच टीम में डिप्टी कलेक्टर अनिकेत साहु खाय अधिबरी चितरंजन सिंह डी.एम.ओ मनोज यादव तहसीलदार कोमल प्रसाद साहु खाद्य निरीक्षक विद्यानंद पटेल लरुण नायक सुमन श्यामनानी, निलिमा शर्मा उपस्थित थे। राईल मिलो के प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कलेक्टर न्यायलय में प्रस्तुत किया गया।शासन द्वारा आबंटित चावल जमा करने में देरी मिलरों पर जिला प्रशासन ने की कार्यवाहीसारंगढ कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देश पर सारंगढ़ बिलाईगढ जिले में राईस मिलरों के द्वारा चावल जमा में विलंब किये जाने पर मिलर्स की जांच हेतु गहित टीम ने प्रतिभा राईस मिल  बंसल एग्रो बरमकेला, रानीसती राईस मिन बरमकेला में दबिश दी। जांच में प्रतिभा राईत मिल में 6750 क्यूंटल धान, 225 क्विंटल चावल, बंसल ऐग्रो बरमकेल राइस मिल 18727.70 क्विंटल धान एवं रानीसती राईस मिल में 2098.4 क्विंटल की जप्ती बनाई गई। प्रतिभा राईस मिल प्रो० राजेश खुराना द्वारा एफ.सी आई में चावल जमा नहीं किया जा रहा था एवं बंसल एग्रो प्रो अभिशेक अग्रवाल द्वारा 47 दिन में एफसीआई द्वारा आंबटित स्टाक पूर्ण नही किया गया या तथा रानीसती राईस मिल हारा 39 दिन में एफ सी. आई द्वारा आंबटित स्टाक पूर्ण नही किया गया था। उक्त कार्यवाही चावल जमा में गति लाने के लिए जारी रहेगी।जांच टीम में डिप्टी कलेक्टर अनिकेत साहु खाद्य अधिबरी चितरंजन सिंह डी.एम.ओ मनोज यादव तहसीलदार कोमल प्रसाद साहु खाद्य निरीक्षक विद्यानंद पटेल लरुण नायक सुमन श्यामनानी, निलिमा शर्मा उपस्थित थे। राईल मिलो के प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कलेक्टर न्यायलय में प्रस्तुत किया गया।

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