Home रायगढ़ कलेक्टर ने सभी विभाग को 10 दिसम्बर तक एम्पलाई डाटाबेस अपडेट करने के निर्देश दिए

कलेक्टर ने सभी विभाग को 10 दिसम्बर तक एम्पलाई डाटाबेस अपडेट करने के निर्देश दिए

by P. R. Rajak Chief Editor
0 comment

*कलेक्टर ने सभी विभाग को 10 दिसम्बर तक एम्पलाई डाटाबेस अपडेट करने के निर्देश दिए*

*डाटाबेस अपडेट में लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्यवाही*

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 9 दिसंबर 2024/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) धर्मेश कुमार साहू ने जिले के सभी विभाग को त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरपालिका आम निर्वाचन 2024-25 हेतु कर्मचारी डाटाबेस अपडेट करने के संबंध में पत्र जारी किया है। कलेक्टर ने पत्र में लेख किया है कि कर्मचारी डाटाबेस अपडेट करने हेतु गूगलशीट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पूर्व में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों के स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति मृत्यु हो जाने से डाटाबेस से विलोपित कर नये अधिकारी, कर्मचारियों का अद्यतन कर सूची 10 दिसम्बर को शाम 4 बजे तक निर्वाचन कार्यालय को भेजा जाए, अन्यथा यह माना जाएगा कि डाटाबेस में आपके कार्यालय से संबंधित सभी कर्मचारी कार्यरत हैं और कोई भी नये अधिकारी, कर्मचारी नहीं आये हैं। यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी की ड्यूटी मतदान दल में लग जाती है और ऐसे कर्मचारी आपके संस्था में कार्यरत नहीं होने की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।डाटाबेस अपडेट में लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्यवाही

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 9 दिसंबर 2024/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) धर्मेश कुमार साहू ने जिले के सभी विभाग को त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरपालिका आम निर्वाचन 2024-25 हेतु कर्मचारी डाटाबेस अपडेट करने के संबंध में पत्र जारी किया है। कलेक्टर ने पत्र में लेख किया है कि कर्मचारी डाटाबेस अपडेट करने हेतु गूगलशीट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पूर्व में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों के स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति मृत्यु हो जाने से डाटाबेस से विलोपित कर नये अधिकारी, कर्मचारियों का अद्यतन कर सूची 10 दिसम्बर को शाम 4 बजे तक निर्वाचन कार्यालय को भेजा जाए, अन्यथा यह माना जाएगा कि डाटाबेस में आपके कार्यालय से संबंधित सभी कर्मचारी कार्यरत हैं और कोई भी नये अधिकारी, कर्मचारी नहीं आये हैं। यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी की ड्यूटी मतदान दल में लग जाती है और ऐसे कर्मचारी आपके संस्था में कार्यरत नहीं होने की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Related Articles

Leave a Comment