Home रायगढ़ तंबाखू उत्पाद नियम का उल्लंघन करने वालों 64 दुकानदारों से 15 हजार किया गया जुर्माना

तंबाखू उत्पाद नियम का उल्लंघन करने वालों 64 दुकानदारों से 15 हजार किया गया जुर्माना

by P. R. Rajak Chief Editor
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सारंगढ़ बिलाईगढ़ 17 अक्टूबर 2025/छत्तीसगढ़ रजत जयंती पर्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाखू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत डॉ  एफ आर निराला (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) के मार्गदर्शन में कोटपा अधिनियम 2003 के तहत जिले  के सभी ब्लॉक में प्रवर्तन दल के द्वारा शैक्षणिक संस्थानो और सार्वजनिक जगहों में चालानी कार्यवाही किया गया। इस दौरान स्कूलों में बच्चों को धूम्रपान निषेध और तंबाखू मुक्त शपथ दिलाई गई।

धूम्रपान निषेध हेतु कोटपा अधिनियम 2003 के नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया। तंबाकू उत्पाद से संबंधित विज्ञापनों को ग्रामों व शहरों से हटवाया गया। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के द्वारा क्रय- विक्रय सहित उपभोग करने पर सख्ती से कार्यवाही किया गया। जिले में धारा 4, धारा 6 ए और 6 बी के तहत चालान राशि 15 हजार 750 रुपए का कुल 64 चालान काटा गया। प्रवर्तन दल में डॉ. इन्दु सोनवानी, जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, डॉ कीर्ति भगत, डॉ प्रकाश कुर्रे, डॉ सीमा जगत, आरक्षक दिलीप तेंदुआ,भुवनेश्वर सिदार, गुलशन चौधरी, पैरालीगल वालंटियर मधुसूदन वर्मा थे।

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