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Rajat Kiran News :हत्या और मारपीट के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास ,अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने मामले में सुनाई सजा

by P. R. Rajak
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घरघोड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने हत्या और मारपीट के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी है।प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कपू के अपराध क्रमांक 86 /2020 के अनुसार घटना दिनांक 12/ 11/ 2020 की है घटना दिनांक को अभियुक्त गण करम साय, उसकी पत्नी जानकी बाई एवं उनकी पुत्री बेबी सबीना ने मिलकर पुरानी रंजिश के वजह से मृतक कलिंदर राठिया एवं उसकी पत्नी राम कुंवर के साथ पत्थर लाठी एवं टांगी से मारपीट किया था।मारपीट करने की सूचना पाकर आहत गण की पुत्री शकुंता बाईअपने मायके पखना कोट आकर देखी तो उसकी मां आहिता राम कुंवर घर के आंगन में बेहोश पड़ी थी उसके सिर में चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था।

बाद में अपने पिता को जाकर देखी तो वह उसके बड़े पिता अभियुक्त करम साय के आंगन में बेहोश पड़े थे।आहत गण को उनकी पुत्री ने इलाज के लिए पत्थल गांव के अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसके पिता की मृत्यु हो गई थी जिसकी सूचना मृतक की पुत्री शकुंता बाई ने थाना पत्थल गांव में दी थी।उक्त सूचना के आधार पर थाना पत्थल गांव में मर्ग कायम कर जांच पंचनामा तैयार कर मृतक कलिंदर राठिया की पोस्ट मार्टम कराई गई ,तथा अपराध थाना कापू के क्षेत्राधिकार में होने से विवेचना हेतु डायरी कापू थाना को अतरित की गई।थाना कापू में विवेचना अधिकारी धनीराम राठौर ने सूक्ष्मता पूर्वक विवेचना कर तथा समस्त साक्ष्य का संकलन कर अभियुक्त गण के विरुद्ध चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया ।


अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा में सभी साक्षियों का बयान दर्ज किए गए तथा उभय पक्ष के तर्क श्रवण करने के पश्चात विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा के न्यायालय ने अभियुक्त गण करम साय, उसकी पत्नी जानकी बाई, एवं उनकी पुत्री बेबी सबीना, को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 1000=1000 के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश दिया है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने मृतक के वारिसानों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 100000/रूपए क्षति पूर्ति राशि दिलाने हेतु अनुशंसा की है।प्रकरण में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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