Home छत्तीसगढ़ Rajat Kiran News : भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम प्रादेशिक अधिवेशन 3 अगस्त को रायपुर में

Rajat Kiran News : भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम प्रादेशिक अधिवेशन 3 अगस्त को रायपुर में

by P. R. Rajak
0 comment

पेंशनधारी पूर्व शिक्षक राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि एवं पेंशनधारी पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम तथा अनुराग पाण्डे होंगे विशिष्ट अतिथि


रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम प्रादेशिक अधिवेशन आगामी 3 अगस्त 25 रविवार को रायपुर में संपन्न होगा। मोतीबाग के समीप सुभाष स्टेडियम के सामने स्थित प्रो. जे एन पाण्डेय उत्कृष्ठ हिन्दी माध्यम शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर के सभागृह में आयोजित पेंशनरों के इस प्रथम अधिवेशन में मुख्य अतिथि पेंशनधारी पूर्व शिक्षक राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा होंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पेंशनधारी पूर्व आईएएस विधायक नीलकंठ टेकाम तथा पेंशनधारी पूर्व आईएएस अनुराग पाण्डे उपस्थिति रहेंगे।

प्रदेश के सुदूर सुकमा से लेकर बलरामपुर रामानुजगंज, जशपुर तक सभी आदिवासी जिलों के अलावा अन्य सामान्य जिलों में भी पेंशनरों का रायपुर में पहली बार होने वाले इस सम्मेलन को लेकर बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। सभी जिलों के प्रतिनिधि सदस्य सैकड़ों की संख्या में शामिल होंगे।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश रायपुर संभाग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी तथा जिला रायपुर के अध्यक्ष आर जी बोहरे ने जारी विज्ञप्ति में बताया है कि प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव की अध्यक्षता में आयोजित इस अधिवेशन में पेंशनरों की राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मुख्य समस्या मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा को विलोपित कर केन्द्र के समान केन्द्र के देय तिथि से महंगाई राहत (डीआर) लेने, 80 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष में अतिरिक्त पेंशन में वृद्धि, देश में वन नेशन वन पेंशन नीति लागू करने।

सभी संभाग और जिला में पेंशन का पृथक कार्यालय, कम्यूटेशन की कटौती 15 साल के स्थान पर 11 साल में करने, पेंशन को आयकर से मुक्त करने, रेल किराया में छूट, राज्य में बस यात्रा किराया में 80 वर्ष के आयु में पूरी छूट के जारी आदेश का पालन कराने तथा 80 वर्ष के कम उम्र के सभी पेंशनरों को बस यात्रा में 50% की छूट, 2000 प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता और कैशलेश चिकित्सा सुविधा, पूर्ण पेंशन की पात्रता उत्तर प्रदेश की भांति 20 वर्ष करने, सेवानिवृत होने के बाद आधिक्य भुगतान की वसूली में रोक हेतु स्थाई आदेश जारी करने, भारत भ्रमण हेतु आर्थिक सहायता, सेवानिवृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संपूर्ण सेवा अवधि को पेंशन गणना में शामिल करने तथा अन्य विभिन्न पेंशनर्स हितैषी अनेक मामलों पर चिंतन कर निर्णय लिया जाएगा। अंत में नए प्रांताध्यक्ष दायित्व हेतु चयन किया जाएगा।

Related Articles

Leave a Comment