Home छत्तीसगढ़ Raigarh News : 17 वाहनों पर 3 लाख रुपये का जुर्माना।परिवहन विभाग, खनिज विभाग, पर्यावरण संरक्षण मंडल और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई

Raigarh News : 17 वाहनों पर 3 लाख रुपये का जुर्माना।परिवहन विभाग, खनिज विभाग, पर्यावरण संरक्षण मंडल और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई

by P. R. Rajak Chief Editor
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Raigarh News: रायगढ़ जिले में बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने संयुक्त जांच टीम ने परिवहन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में जिले में कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों के द्वारा नियमों के पालन की जांच हेतु संयुक्त जांच दल गठित की गई है। जिनके माध्यम से लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में गत दिवस संयुक्त दल द्वारा जांच करने पर विभिन्न उद्योगों के 17 वाहनों पर परिवहन नियमों के उल्लंघन करते पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए 3 लाख रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

बताया जाता है कि परिवहन विभाग द्वारा जांच के दौरान बिना तारपोलिन के परिवहन, ओव्हर लोडिंग एवं ट्राली से ऊंचाई तक परिवहन किए जाने पर विभिन्न वाहनों पर कुल 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संयुक्त जांच अभियान में परिवहन विभाग, खनिज विभाग, पर्यावरण संरक्षण मंडल और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी शामिल थे।क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों का उपयुक्त प्रकार से कव्हर्ड किये जाने बाबत् स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर पालन की जांच करने हेतु गठित जिला स्तरीय जांच कमेटी द्वारा 19 दिसम्बर 2024 को रायगढ़ से घरघोड़ा के मध्य वाहनों की सघन जांच की गई।

पर्यावरण विभाग रायगढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन द्वारा परिवहन करने ट्रॉली में 05 से.मी.फ्री बोर्ड स्पेस नहीं होने, संबंधित नोडल का नाम वाहन पर नहीं होने एवं समुचित रूप से तारपोलिन से ढके बिना, कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने पर उद्योग मेसर्स स्केनिया स्टील एण्ड पॉवर्स लिमिटेड, ग्राम-पूंजीपथरा, मेसर्स एनआर स्टील एण्ड फेरो प्राईवेट लिमिटेड पूंजीपथरा, मेसर्स सिंघल इन्टरप्राईजेस ग्राम-तराईमाल, मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-तराईमाल रायगढ़ के 9 वाहनों पर 2 लाख 60 हजार रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही इस सप्ताह गिट्टी परिवहन करने वाले वाहनों द्वारा एसओपी का पालन नहीं किये जाने पर 6 उद्योगों के 8 वाहनों पर 40 हजार रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

परिवहन विभाग द्वारा बिना तारपोलीन परिवहन पर 10 हजार, ओवर लोडिंग पर 30 हजार एवं ट्राली से ऊंचाई तक परिवहन किये जाने पर 40 हजार रूपये इस तरह विभिन्न वाहनों पर कुल 80 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया।

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