Home रायगढ़  जिला शिक्षा अधिकारी ने बिलाईगढ़ के बीइओ को शिक्षको के विरुद्ध कार्यवाही के दिए निर्देश ,वार्षिक वेतनृद्धि रोकने का प्रस्ताव भी संयुक्त संचालक को प्रेषित

 जिला शिक्षा अधिकारी ने बिलाईगढ़ के बीइओ को शिक्षको के विरुद्ध कार्यवाही के दिए निर्देश ,वार्षिक वेतनृद्धि रोकने का प्रस्ताव भी संयुक्त संचालक को प्रेषित

by P. R. Rajak Chief Editor
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सारंगढ़ शिक्षकगण मानेष पाड़े एवं  देवव्रत भीष्म शिक्षक माध्यमिक शाला धारासीव वि.खं. बिलाईगढ़ में पदस्थ शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के जिला शिक्षधिकारी ने निर्देश दिए हैं ज्ञात हो कि 

विगत 10 सितंबर को शिक्षकों के मध्य घटित घटना के संबंध में जांच कराया गया है जांच में यह ज्ञात हुआ कि  मानेष पाड़े एवं  देवव्रत भीष्म शिक्षक दोनो शाला समय 7.30 बजे उपस्थित नहीं हुए थे इस कारण उन्हे संदर्भित पत्रानुसार कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। दोनो शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने के कारण उक्त तिथि को अवैतनिक स्वीकृत किया जाकर दोनो शिक्षकों को इस पत्र के माध्यम से कड़ी चेतावनी पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। तथा उनकी मुल सेवा पुस्तिका में की गई कार्यवाही का लेख करें। एवं पालन प्रतिवेदन जारी कर इसे कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छ.ग को मनोज कश्यप, शिक्षक एल. बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धारासींव, वि.खं. बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ.ग. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी प्रस्ताव भेजा है क्योंकि शा.पूर्व मा.शाला. धारासीव में दिनांक 10 सितंबर को  विनीत कुमार दूबे शि.एल.बी.एवं श्री मनोज कश्यप शिक्षक एल.बी. के मध्य कक्षा 8 वीं में अध्यापन के दौरान आपसी विवाद एवं मारपीठ संबधी घटना घटित हुई थी घटना के जांच उपरांत प्रथम दृष्टया श्री विनीत दूबे शि.एल.बी. शास.पूर्व.मा.शाला धारासीव को दोषी पाए जाने पर इस कार्यालय के प्रस्ताव के आधार पर आपके कार्यालय द्वारा निलंबित कर दिया गया है।यह कि  मनोज कश्यप को इस कार्यालय के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसका जवाब उन्होने दिनांक 12 सितंबर को प्रस्तुत किया है संबंधित के जवाब के अवलोकन उपरांत केवल घटना वृतांत का लेख किया जाना पाया गया। प्रस्तुत जवाब के कंडिका 6 के अनुसार घटना के दौरान अपना नियंत्रण कमजोर पड़ने से हाथापाई की स्थिति निर्मित हो गई का उल्लेख किया गया है।यह कि  कश्यप जो कि उस विद्यालय में शिक्षक के पद पर पदस्थ है और साथ ही शैक्षिक समन्वयक दायित्व का निर्वहन करते है। जिनका मूल उद्देश्य अपने अधीनस्थ विद्यालय में शिक्षा गुणवत्ता पर ध्यान देना एवं शिक्षको के मध्य आपसी सामन्जस्य के साथ अध्ययन अध्यापन व विभागीय कार्यों का निष्पादन कराया जाना था। श्री मनोज कश्यप द्वारा घटना के दौरान अपना नियंत्रण कमजोर होने से मारपीट होना बताया है। जो कि उनके मूल पदीय कतव्यों के निर्वहन के प्रतिकुल है एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है घटना के दौरान बच्चों में भय की स्थिति निर्मित हुई है तथा घटना का विडियों वायरल होने से विभाग की छबि धूमिल हुई है। मनोज कश्यप शिक्षक एल.बी.एवं शैक्षिक समन्वयक शा.पूर्व.मा. शाला. धारासीव वि.खं.बिलाईगढ़ के द्वारा शासकीय दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही बरतने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (iv) के तहत उनके विरूद्ध एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

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