Home क्राईम न्‍यूज Rajat Kiran News :“पत्नी का कत्ल करने वाले पति को उम्रकैद – घरघोड़ा अदालत का लोहे जैसा फैसला”

Rajat Kiran News :“पत्नी का कत्ल करने वाले पति को उम्रकैद – घरघोड़ा अदालत का लोहे जैसा फैसला”

by P. R. Rajak
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मामूली विवाद पर की थी बेरहमी से हत्या, लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर की दलील पर कोर्ट ने सुनाई सजा

घरघोड़ा। जिला रायगढ़ के घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय में बहुचर्चित सुकरी बाई हत्या प्रकरण का फैसला सुनाते हुए आरोपी पति पुलू राम कुम्हार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह ऐतिहासिक निर्णय 18 अगस्त 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत ने सुनाया।

मामला 16 अक्टूबर 2023 की रात का है, जब थाना लैलूंगा क्षेत्र के ग्राम कुदुपारा (दर्रीपारा) निवासी पुलू राम कुम्हार ने अपनी पत्नी सुकरी बाई को मामूली विवाद के चलते बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। खाना बनाने की बात को लेकर हुए विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि आरोपी ने पत्नी के चेहरे, गले और सीने पर लगातार वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मृतका के भाई नंदलाल कुमार ने पुलिस को दी, जिसके बाद थाना लैलूंगा पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि मृतका के चेहरे, गले, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई चोटें थीं। टूटी पसलियाँ और अंदरूनी चोटें इस बात का प्रमाण थीं कि यह कोई साधारण मौत नहीं बल्कि निर्मम हत्या है। इस मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अधिवक्ता श्री राजेश सिंह ठाकुर ने गवाहों के बयान, पुलिस विवेचना और चिकित्सकीय रिपोर्ट को अदालत के समक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी और ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी पुलू राम कुम्हार को दोषी करार दिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

फैसले के बाद पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बन गया है। लोग कह रहे हैं कि यह निर्णय उन तमाम महिलाओं के लिए न्याय की जीत है जो घरेलू हिंसा और अत्याचार का शिकार होती हैं। न्यायालय का यह सख्त रुख समाज के लिए एक बड़ा संदेश है कि स्त्रियों पर होने वाली हिंसा को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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